लखनऊ/08 जुलाई 2018 ...........
लखनऊ के विधान सभा मार्ग पर हुसैनगंज में बाटा-शू दुकान के पहले स्थित भवन संख्या 47/15 को पूर्व स्वीकृत मानचित्र परमिट संख्या 27977 दिनांक 06 जनवरी 2010 से हटकर बनाए जाने पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम - 1973 यथा संशोधित 1997 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की और अवैध रूप से बन रही बिल्डिंग को सीलबंद कर दिया और लखनऊ विकास प्राधिकरण के विहित प्राधिकारी के न्यायालय में वाद संख्या 264/2014 साल 2014 की 2 फरवरी को कायम हो गया था पर भू-स्वामिनी अनीस फातिमा पत्नी मोहम्मद आज़ाद ने खुद को न्यायालय से भी ऊपर माना और लखनऊ विकास प्राधिकरण ( LDA ) की सील खुद ही तोड़कर भवन में ALF कॉन्टिनेंटल नाम के होटल का अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया l जब लखनऊ स्थित समाजसेविका और आरटीआई कार्यकत्री उर्वशी शर्मा ने अनीस के इस कारनामे की शिकायत एलडीए से की तो एलडीए ने कार्यवाही करते हुए उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम - 1973 यथा संशोधित 1997 की धारा 28(क) में कार्यवाही की और बीती 23 जून को ALF कॉन्टिनेंटल के भवन को सील कर दिया l
एक्टिविस्ट उर्वशी ने बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता ने बीती 29 जून को उनकी शिकायत का निस्तारण करके उनको LDA की सील तोड़ अवैध निर्माण करने वाले होटल ALF कॉन्टिनेंटल के मालिकों और प्रबंधन की कारनामों और LDA द्वारा ALF Continental को फिर से सीलबंदी करने की लिखित सूचना दी है जिसके बाद उन्होंने लखनऊ के जिलाधिकारी, एसएसपी और थाना हुसैनगंज के थानाध्यक्ष से मांग की है कि खुद को सरकार और न्यायालय से ऊपर मानकर सरकार और न्यायालय के आदेशों के खिलाफ काम करने वाले ALF Continental के मालिकों और प्रबंधन के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके कानूनी कार्यवाही की जाए l
No comments:
Post a Comment